अब बिना वर्दी और बिना बॉडी वॉर्न कैमरे के वाहनों की चेकिंग नहीं होगी, मध्यप्रदेश में वाहन चेकिंग को लेकर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने नई गाइडलाइन जारी की गई है। लगातार शिकायत मिलने के बाद आदेश जारी किए गए है। जारी गाइडलाइन के अनुसार अब POS से ही चालानी कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश परिवहन आयुक्त द्वारा वाहन चेकिंग को लेकर 8 बिंदु में स्पष्ट दिशा- निर्देश जारी किए गए हैं।
वाहन चेकिंग को लेकर परिवहन आयुक्त ने आदेश दिए है, जिसमें स्पष्ट निर्देश है कि सहायक परिवहन उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी की मौजूदगी में ही चेकिंग की जाएगी। चेकिंग के दौरान रिकॉर्डिंग मोड के दो कैमरों के अलावा बाकी दूसरे कैमरे स्टैंड बाय मोड में रहेंगे। चेकिंग के समय पूरा स्टाफ वर्दी में होना चाहिए। चेकिंग के दौरान सभी की वर्दी पर नेम प्लेट भी लगी होनी चाहिए। वहीं ड्राइवर के अलावा चैकिंग के दौरान चैकिंग दल में कोई अन्य प्राइवेट व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल नहीं रहेगा। किसी भी वाहन को बिना किसी विशेष कारणों के 15 मिनट से ज्यादा न रोका जाए। आदेश का पालन नहीं करने पर प्रभारी पर कार्रवाई होगी।
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